Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sushil Kumar v. Logix Infradevelopers Private Limited
Complaint No. NCR144/02/126832/2025
- Decision date
- 2026-09-11
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: -09-2026 शिकायत संख्या: ४८7२]44/02/] 26832/2025 सुशील कुमार बनाम लॉजिक्स इन्फ्राडेवलपर्स प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दीक्षित के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री सत्यम मिश्रा उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो प्रकरण में शिकायतकर्ता को रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा अनेक बार ई-मेल के माध्यम से Tal SASH SRT दूरभाष के माध्यम से फॉर्म-एम एवं पेपरबुक की भौतिक प्रतियाँ रेरा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी शिकायतकर्ता द्वारा आज तक ow निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा समान तथ्यों / अनुतोष के सम्बन्ध में एक अन्य शिकायत संख्या: ४८॥२44/04/28092/2025, सुशील कुमार बनाम लॉजिक्स इन्फ्राडेवलपर्स प्रा. लि.” योजित की गयी है, जो कि वर्तमान समय में इसी पीठ के समक्ष विचाराधीन,/ लम्बित है और अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 27-40-2026 को सूचीबद्ध है।
अतः शिकायतकर्ता को पुनः आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर कप्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटियाँ यथा कम्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर अंकित / वर्णित मोबाईल नं. एवं ई-मेल आई. डी. को संशोधित / परिवर्तित कराये जाने हेतु, संशोधन प्रार्थना-पत्र तथा नियमानुसार समस्त तथ्यों को अंकित करते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित पठनीय "मेमो ऑफ कपम्प्लेन्ट” एवं विपक्षी कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा कथित उपर्युक्त तथ्यों पर अपना लिखित स्पष्टीकरण अथवा प्रश्नगत शिकायत को वापस लिये जाने हेतु, वाद वापसी प्रार्थना-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, उक्त साक्ष्यों तथा अपने रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर उपलब्ध "02 print” विकल्प का उपयोग करते हुए फॉर्म-एम एवं पेपरबुक को प्रिंट कर, उसकी भौतिक प्रतियाँ रेरा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा कि स्थिति में यदि शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो प्रश्नगत शिकायत पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा उक्त अनुपालन ना करने के अलोक yeaa शिकायत को खारिज किये जाने पर विचार करने के लिए पीठ को बाध्य होना पड़ेगा। प्रश्नगनत शिकायत त्रुटिपूर्ण Wefective) है | पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 2i-0-2026 को पेश हो। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY B H 00: S| R E DI D Y be as a 6.09.2 5:48:06 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 30