Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rupa Verma v. Hebe Infrastructure Private Limited
Complaint No. NCR144/02/124412/2025
- Decision date
- 2026-07-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 0-07-2026 शिकायतकर्ता शिकायतकर्ता की सुश्री इशिता उपस्थित स्थित हुईं। रूपा वर्मा व अन्य बनाम हेबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (महागुन ग्रुप) आदेश द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित पठनीय मेमो ऑफ कम्प्लेन्ट तथा एवं दिनांक 20-03-2026 का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, किये जाने का अनुरोध विपक्षी पर अपलोड एवं अतः fat में उपलब्ध कराना गयी धनराशि के 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय भौतिक प्रति दाखिल क्षी को आदेशित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा , fac के विद्वान अधिवक्ता द्वारा were शिकायत के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध खिल किये जाने हेतु समय प्रदान कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज किये जाने का अनुरोध किया गया है। a किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा T सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की त करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी क्षी के SH आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, शिकायत संख्या: NcRi44/02/I2442/2025
तकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर | ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्याश नारूला उपस्थित हुए | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता a शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियमानुसार समस्त तथ्यों को अंकित करते हुए शिकायतकर्ता T पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 49-03—-2025 सम्बन्धित साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड ब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान नुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। सुनिश्चित करें। उभय val के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 25-2-2026 को पेश हो। Digitally signed by SANJAY RAMESH SANJAY RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY fatsse costo (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 22