Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Pooja v. Futureworld Greenhomes Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/02/117514/2024
- Decision date
- 2026-01-29
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर, पीठ-3 शिकायत संख्या: ॥४८२44/02/47544/2024 पूजा एवं विनोद कुमार बनाम फ्यूचरवर्ल्ड ग्रीनहोम्स प्रा. लि. शिकायत संख्या ॥४८२44/02/447544/2024 पूजा एवं विनोद कुमार बनाम फ्यूचरवर्ल्ड ग्रीनहोम्स प्रा.लि. की पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 66,/2025 में पारित आदेश दिनांकित 6.40.2025 के अवलोकन से विदित है कि माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा रेर अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत को #७९५०॥०९ से पुर्नस्थापित करते हुए i6 सप्ताह में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति पीठ में दिनांक 44.4.2025 को प्राप्त हुई है।
माननीय अपीलीय अधिकरण के निर्देशानुसार प्रकरण को पुर्नस्थापित करते हुए उभयपक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। शिकायतकर्ता द्वारा प्रकरण में सह-आवंटी को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसे पीठ द्वारा दिनांक 49.04.2026 को स्वीकार किया गया तथा शिकायतकर्ता द्वारा सह-आवंटी का नाम रेरा पोर्टल पर कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि वर्तमान प्रकरण में विपक्षी द्वारा शिकायत की पोषणीयता के सम्बन्ध में आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें यह उल्लेखित है कि शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल पर गलत यूनिट संख्या अंकित की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अनुबंध पत्र के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या-402 Tower Jazz आवंटित की गई है तथा शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल पर फार्म-एम ¥ unit No 405 Tower Jazz के लिए शिकायत संस्थित की गयी है। रेरा पोर्टल पर अंकित शिकायतकर्ता की यूनिट संख्या तथा अनुबंध पत्र में अंकित यूनिट संख्या में भिन्नता होने के कारण आदेश पारित किया जाना उचित नहीं होगा। माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा वर्तमान प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु आदेश प्राप्त होने की तिथि से i6 सप्ताह में किये जाने के निर्देश दिये गये थे, यदि निस्तारण किये जाने में कोई बाघा (Impediment) ने हो।
वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त कारणवश बाधा उत्पन्न होने के कारण मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 46.:0.2025 & mH FH निर्धारित अवधि अपीलीय अधिकरण के आदेश की प्रति पीठ में प्राप्त होने की तिथि 4.47. 2025 से i6 सप्ताह में प्रकरण का निस्तारण किया जाना संभव नहीं है। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित: किया जाता है कि वह विपक्षी द्वारा दाखिल शिकायत की पोषणीयता के सम्बन्ध में दाखिल आपत्ति पर अपना पक्ष नियत तिथि से पूर्व रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके । पत्रावली वास्ते उपरोक्त नियत तिथि 23.02.2026 को पेश हो। _—_ pe 5८ yo: ०२- 28 (डा०दीपक स्वरूप WRT) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण