Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Bhuvnesh Goyal v. Wiztown Planners Private Limited
Complaint No. NCR144/01/87887/2022
- Decision date
- 2026-09-02
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 35 - शिकायत संख्या — NCRI44/0I/87887/2022 भुवनेश गोयल बनाम विजटाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :- 02/09 /2026 शिकायतकर्ता का वाद धारा-34 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री निशा राय उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व आदेश के अनुपालन में शपथ पत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि विपक्षी द्वारा माननीय एनसीएलटी इलाहाबाद के समक्ष वाद लम्बित होने के सम्बन्ध में जो प्रपत्र दाखिल किये गये वह सम्पूर्ण तथ्य छुपाते हुए दाखिल किये गये है। शिकायतकर्ता द्वारा उललेखित किया गया है कि विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध लम्बित कम्पनी पिटिशन iB-90/ALD/2022 में माननीय एनसीएलटी द्वारा दिनांक 46.07.2024 को लम्बित कम्पनी पिटिसन को निरस्त कर दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उललेखित कर दिया गया है कि विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध कोई seal कार्यवाही नहीं चल रही है और न ही विपक्षी कम्पनी पर मोरिटोरियम लागू है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा एनसीएलटी द्वारा कम्पनी पिटिशन iB-90/ALD/2022 में पारित आदेश की प्रति दाखिल की गयी है। एनसीएलटी द्वारा कम्पनी पिटिशन iB-90/ALD/2022 में दिनांक 46.07.2024 को पारित आदेश के बिंदु संख्या 29 में यह स्पष्ट किया गया है कि « n our considered opinion
and also keeping in view the provision of Section 7(5), it would not be in the interest of justice to admit the corporate debtor from being dragged into Corporte Insolvency Resolution Process for a debt which is not payable at present under law as well as on fact because of pendency of a commercial suit in this regard in Hon’ble Delhi High Court. Accordingly, the Petition u/s 7 on this count is also liable to be dismissed.” उपरोक्त से स्पष्ट है कि माननीय एनसीएलटी द्वारा कम्पनी पिटिशन ip- 90/ALD/2022 को दिनांक 46.07.2024 को निरस्त कर दिया गया। विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपना लिखित जवाब व वकालतनामा रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित wt) पत्रावली ae उपरोक्त / बहस हेतु दिनांक 02.42.2026 को पेश हो। ब्ञााीाब्ःछ2:2--- डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) Sono भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण