Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Nupur Agarwal and Mangelal Sunil Agarwal v. Wave Megacity Centre Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/01/87497/2022
- Decision date
- 2026-02-18
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 दिनांक: 8-02-2026 शिकायत संख्या: NCR44/0/87497/2022 नुपुर अग्रवाल व अन्य बनाम aa मेगासिटी सेन्टर प्रा. लि. आदेश प्रार्थी, शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो ambit के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी/ शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कार्तिक शौकीन उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | प्रकरण में पीठ द्वारा विगत 40 तिथियों अर्थात् दिनांक 24-04-2024, दिनांक 40-07-2024, दिनांक 2-09-2024, दिनांक 43-42--2024, दिनांक 24-02-2025, दिनांक 06-03--2025, दिनांक 30-05--2025, दिनांक 04-08--2025, दिनांक 20-40-2025 एवं दिनांक 33-42-2025 को विपक्षी कम्पनी को अवसर एवं अंतिम अवसर देते हुए पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 46-06-2022 का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, लिखित अनुपालन are रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में अभी तक अनुपालन आख्था रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की गयी है, जबकि विपक्षी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या, दिनांक 42-42-2024 की भौतिक प्रति दिनांक 43-42-2024 को उपलब्ध करायी जा चुकी है, तत्क्रम विगत तिथि 3i-42-2025 को पीठ द्वारा विपक्षी को आगामी 04 सप्ताह अन्दर अर्थात् दिनांक 07-04-2026 तक अपनी अनुपालन आख्था रेरा कप्प्लेन्ट to पर अपलोड करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक अपनी अनुपालन आख्था रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की गयी।
आज पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहे और उनके द्वारा आज की सुनवाई स्थगित किये जाने हेतु, स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यों के आलोक में उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि विपक्षी कम्पनी के उपर्युक्त आचारण से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा पीठ के पूर्व उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन करने में हिला-हवाली की जा रही है। विपक्षी द्वारा किये गये उपर्युक्त कृत्य के कारण पीठ का समय एवं ऊर्जा नष्ट हुई | अतः विपक्षी कम्पनी पर रू.5,000,//- खर्चा (Cost) अधिरोपित किया जाता है, जो कि उनके द्वारा Rr प्राधिकरण के खाता संख्या: 40050469860, आई.एफ.एस.सी. कोड: iDFBo02252 में आर.टी.जी.एस. अथवा माँग-ड्राफ्ट के माध्यम से आगामी i5 दिनों के अन्दर जमा करते हुए, प्रमाणीय साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड किया जायेगा। यदि उक्त अधिरोपित खर्चा (Cost), विपक्षी द्वारा आगामी 45 दिनों के अन्दर जमा कर, प्रमाणीय साक्ष्य रेरा कप्प्लेन्ट to पर अपलोड नहीं किया जाता है, तो सचिव, उ.प्र. रेरा उपर्युक्त खर्चा (2०७) के सम्बन्ध में वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। साथ ही न्यायहित में विपक्षी को पुनः अंतिम अवसर देते हुए यह भी आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 04 सप्ताह के अन्दर लिखित अनुपालन siren रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
उपर्युक्त अवधि में विपक्षी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड किये जाने के उपरान्त आगामी 02 सप्ताह के अन्दर प्रार्थी / शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त अनुपालन आख्या पर अपना लिखित जवाब रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 22-05-2026 को पेश हो। SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.02.9 BHOOSREDDY i::5:39 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 64