Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Arun Kumar Walia v. Nexgen Infracon Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/01/69098/2021
- Decision date
- 2026-07-20
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-: सपठित नियम-24 44-शिकायत PA—NCRI44/0/69098/202 अरुण कुमार वालिया बनाम नेक्सजेन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड (महागुन ग्रुप) आदेश-पत्र दिनांक: 20.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो oir के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री इशिता उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2024 में उभयपक्षों के मध्य समझौता हुआ था, जिसका विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, जोकि उसको स्वीकार नहीं है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश 28.0.2024 का अनुपालन नहीं far गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 28.0. 2024 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।
माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.0.202' के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भून्सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत slats अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह 5 दिनों के अन्दर ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त कर, माननीय रेरा पीठ के आदेश 28.0.2024 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ae / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.09.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न््यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण