Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sanjay Kumar Verma v. Rudra Buildwell Projects Private Limited
Complaint No. NCR144/01/68805/2021
- Decision date
- 2026-06-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत BeA—NCR44/0/68805/202 संजय कुमार वर्मा बनाम ea fiesta प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो amit के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रतीक्षा उपस्थित हुई। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गय। प्रश्नगनत शिकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 47.04.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी परिवादीगण को आवंटित मूल इकाई का अधिपत्य (physical possession) आवंटन पत्र में निहित मूलभूत सुविधाओं के साथ व ओ.सी,/सीसी के साथ मार्च 2022 तक उपलब्ध करायें। (ख) प्रतिवादी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज आवंटन पत्र में इकाई का अधिपत्य दिये जाने की तिथि के उपरांत से ओ.सी / सीसी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद मे हो, तक MCLRH% की दर से ब्याज देय होगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा तथा शेष बची धनराशि परिवादीगण को भुगतान की जाएगी। (ग) dé स्कीम के अन्तर्गत जिन परिवादीगण द्वारा इकाई आरक्षित कराई गयी उस सम्बंध में प्रतिवादी नियमानुसार प्री-ईएमआई धनराशि परिवादी को भुगतान करना सुनिश्चित करें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्री-ईएमआई धनराशि भुगतान किये जाने के अवधि में ब्याज दर की गणना नहीं की जाएगी।
@) परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीगण प्रतिवादी को भुगतान करें। Wr अधिनियम की धारा aay) क॑ अधीन परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का an “ व्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (ड) परिवादीगण द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 25.09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नही किया जायेगा। इस आदेश का उल्लघंन उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, cote की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 7.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 42.04. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अत: समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 7.04. 2022 के प्रस्तर-(ख) के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए।
अन्तर्गत .धारा-38 /40,/63 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय सम्बन्धित रेरा पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को इकाई का अधिपत्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका। तदोपरान्त श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्याला आदेश दिनांक 08.44.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को इकाई का अधिपत्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.09.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण