Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Pankaj Gupta v. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/01/68243/2021
- Decision date
- 2026-06-29
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 30-शिकायत WAM—NCR 44/0/68243/202 पंकज गुप्ता बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो armpit के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता*«श्री असित कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गयाँ७एवं पत्राबली-+का&अवलोकून किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी क्वाशबआज cae Hort उपलब्ध नहीं कराया गया है पारित आदेश दिनांक 25.08.202%, का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी?7अँर्थदण्डअंधिरोपित करने हेतु दिनांक 07.05.2025 को प्राधिकरण को लिखा गया और आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की गई। इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा रेरा प्राधिकरण के अदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः: ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 25.08.202 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।
अतः: ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-ए८प्ला0श 56००5 Plots 4 यूनिट संख्या-427 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा श्र आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024--25 दिनांक 24.08.2024 के aq रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। ! — अतः श्री = शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 25.08.2024 का अनुपालन कराया जा सके | श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 47.09.2026 को पेश हो। —~— आर. पी. Rig (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक. प्राधिकरण