Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Gurcharanjit Singh Sahota and Prakash Kaur Sahota v. Regal Emporia Infratech Private Limited
Complaint No. NCR144/01/136335/2026
- Decision date
- 2026-04-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
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Judgment text
दिनांक: 0-04-2026 शिकायतकर्ता की ओर शिकायतकर्ता का ral E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 शिकायत संख्या: NCRI44/0i/I36335/2026 गुरचरणजीत सिंह सहोता व अन्य बनाम Sra इम्पोरिया इन्फ्राटेक प्रा. लि. आदेश छा परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर विद्वान अधिवक्ता सुश्री fara उपस्थित हुईं। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता is सिद्धार्थ सपरा की प्रॉक्सी समस्त तथ्यों को अंकित शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुश्री चेष्टा भारद्वाज उपस्थित हुईं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कप्प्लेन्ट tor के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटि यथा नियमानुसार करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित पठनीय मेमो ऑफ कम्प्लेन्ट रेरा पे q is rere पेज पर अपलोड 02 सप्ताह का समय प्रदान विपक्षी के विद्वान पर अपलोड एवं दाखिल अतः विपक्षी को प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना कप्प्लेन्ट पेज पर अंकित S कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु न किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। न अधिवक्ता द्वारा were शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। | आदेशित आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित peal सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा RT उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित किया जाता है कि वह an करना सुनिश्चित करें, जिसके
सके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के गया कि प्रथम दृष्टया मामला, तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया , सुविधा का संतुलन Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभय पक्षों को के माध्यम से साझा करें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 07-07-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Digitally signed by SANJAY RAMESH SANJAY RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY कं (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।