Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rohit Yadav v. Hsl Software Private Limited
Complaint No. NCR144/01/136245/2026
- Decision date
- 2026-03-18
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत erer—34 दिनांक: 8-03-2026 शिकायत संख्या: NCR44/0I/36245/2026 रोहित यादव बनाम एचएसएल सॉफ्टवेयर प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री aise उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री रावि जोतवानी उपस्थित हुईं। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कप्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटियाँ यथा नियमानुसार सही अपना वकालतनामा तथा पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित एग्रीमेन्ट फॉर सेल, बी.बी.ए.// आवंटन-पत्र की पूर्ण व स्पष्ट पठनीय छायाप्रति अन्यथा रेरा अधिनियम, 2006 की ais का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु, प्रार्थना-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा wera शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अत: विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा तथा शिकायतकर्ता द्वारा wera यूनिट की कुल कीमत के सापेक्ष 40 प्रतिशत से अधिक धनराशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त रेरा अधिनियम, 206 की aia के अनुपालन में प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में उनके द्वारा पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र/बी.बी.ए.,/ एग्रीमेन्ट फॉर सेल का निष्पादन क्यों एवं किन परिस्थितियों में नहीं कराया गया है, के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज /अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें | पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 03 के समक्ष दिनांक 08-06-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Gr (हरीश त्रिपाठी) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. RT 6