Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Priya Gupta v. Max-Digi Infotech Private Limited
Complaint No. NCR144/01/136239/2026
- Decision date
- 2026-02-27
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 27-02-2026 शिकायत संख्या: 'एटा२44/0/36239/2026 प्रिया गुप्ता व अन्य बनाम मैक्स-डिजी इन्फोटेक प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योतिष राज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दीक्षित के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री सत्यम मिश्रा उपस्थित हुए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा wera शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र/वकालतनामा तथा शिकायतकर्ता द्वारा werd यूनिट की कुल कीमत के सापेक्ष t0 प्रतिशत से अधिक धनराशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-43 के अनुपालन में प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में उनके द्वारा पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र / HA / एग्रीमेन्ट फॉर सेल का निष्पादन क्यों एवं किन परिस्थितियों में नहीं कराया गया है, के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण var आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर RI कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें | जन उभय पक्षों के तथ्यों एवं cot or विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें।
पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक i:-06-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें | SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.02.28 5:49:49 BHOOSREDDY 5:30: (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 7