Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Renu Mehta and Jitender Mehta v. Wave Megacity Centre Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/01/136036/2026
- Decision date
- 2026-03-13
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
दिनांक: 3-03-2026 को प्रश्नगत यूनिट के E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 शिकायत संख्या: ८२।44/0।/36036/2026 रेनू मेहता व अन्य बनाम aa मेगासिटी सेन्टर प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो askin के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्दर सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए जन शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवंटन-पत्र की प्रति तथा शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में कस्टमर aor अथवा te Kore प्रमाणित / स्व-प्रमाणित कर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने किया जाता है। विपक्षी के विद्वान पर अपलोड एवं दाखिल हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार न अधिवक्ता द्वारा perro शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा HHS पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित
करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभय पक्षों को के माध्यम से साझा करें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 03-07-2026 को पेश हो। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY Pate: 2026.03.4 6:58:8 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।