Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sandeep Kumar Shishodia v. Yuvraj Infra Venture Private Limited
Complaint No. NCR144/01/135756/2026
- Decision date
- 2026-03-06
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 06-03-2026 शिकायत संख्या: ८२]44/0/35756/2026 संदीप कुमार शिशोदिया बनाम युवराज इन्फ्रा वेन्चर्स प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सपरा की प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री चेष्टा भारद्वाज उपस्थित Be | a अधिवक्ता शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में समस्त जमा धनराशि की रसीदें अथवा कस्टमर लेजर या बैंक Were प्रमाणित / स्व-प्रमाणित कर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा Here पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा HHS पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 09-06-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Digitally signed by SANJAY SANIAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY Date: 2026.03.07 76:43:40 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 6