Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Manish Malhotra v. Project Category-Un-Register Promoter Other - SHREE KAPILESHWAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
Complaint No. LKO167/03/127781/2025
- Decision date
- 2026-09-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | दिनांक: 22-09-2026 नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 | सुनवाई पीठ-02 कार्यवाही अन्तर्गत ast शिकायत संख्या : [॥(0467/03//27784/2025 Manish Malhotra बनाम SHREE KAPILESHWAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता wa उपस्थित हैं। विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री aa यादव उपस्थित हैं तथा वकालतनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना अपंजीकृत है, अतः विपक्षी द्वारा सभी अभिलेख py post या by hand उपलब्ध कराए जा रहे S| इस क्रम में विपक्षी को आदेशित किया गया कि अभिलेख पीठ को उपलब्ध कराएंगे उन्हें यथोचित माध्यम से शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराएंगे विपक्षी जो भी ry | शिकायतकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 02-09-2026 का अनुपालन नहीं किया गया है, किन्तु डेली आर्डरशीट का श्रुतिलेख देते समय इसका अनुपालन भौतिक रूप से प्राप्त हुआ। अतः शिकायतकर्ता द्वारा आदेश द्श दिनांक 02-09-2026 का अनुपालन आंशिक रूप से कर दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा इस क्रम में पीठ को अवगत गत कराया गया कि वह Sat आदेश के बिन्दु संख्या 9 के बाद पड़ने वाले पैराग्राफ के प्रथम भाग अर्थात् परियोजना के आरम्भ की तिथि के सम्बन्ध में सूचना दी है, किन्तु इसके बाद जो भी अभिलेख मांगे गये हैं वह शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। विपक्षी ने अवगत कराया कि उनके लेख द्वारा परियोजना में इकाईयों के विरूद्ध किए गए Conveyance deeds की प्रतियाँ भौतिक रूप से पीठ को उपलब्ध करा दी गयी हैं जिस
पर पीठ द्वारा उन्हें रेरा कार्यालय में उपस्थित होकर आर्गनाईज करने के निर्देश दिया गया। इस कार्यवाही दिए गए। इसके अतिरिक्त उपलब्ध करायी यी गयी सूचनाओं को अपलोड करने के निर्देश दिए गए। के उपरान्त शिकायतकर्ता को vat सूचना विपक्षी द्वारा उपलब्ध करवाने के आदेश तेरिक्त शिकायतकर्ता को आदेश दिनांक 02-09-2026 के क्रम में भौतिक रूप से शिकायतकर्ता द्वारा इन अभिलेखों को अपलोड करने के उपरान्त विपक्षी अपनी टिप्पणी देने के लिए स्वतंत्र हैं, किन्तु विपक्षी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा दाखिल की गयी टिप्पणी और या अभिलेख शिकायत से सम्बन्धित ef) अगर विपक्षी शिकायतकर्ता द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का अवलोकन सक रहे हैं तो शिकायतकर्ता उन्हें यथोचित माध्यम से यह अभिलेख उपलब्ध कराएंगे। अंत में शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि रेरा नियमावली 2(4)(h) का विपक्षी द्वारा गलत फायदा उठाया जा रहा है। नहीं पत्रावली aed सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 07-42--2026 को पेश हो। Digitally signed by DIMPLE DIMPLE VERMA Date: 2026.09.22 VE RMA 5:52:2 +05'30' (डिम्पल वर्मा) सदस्य, रेरा 44