Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Nasir Ali Siddiquie v. Pintail Infracon LLP
Complaint No. LKO162/12/135179/2025
- Decision date
- 2026-02-17
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. खण्ड न््यायपीठ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: 47-02-2026 शिकायत संख्या: ॥062/2/3579/2025 नासिर अली सिद्दीकी एवं अन्य बनाम feta इन्फ्राकॉन एल.एल.पी. आदेश शिकायतकर्ता / प्रमोटर का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सैय्यद तमजीद अहमद तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम जोहरी उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता ने नियमानुसार उचित वकालतनामा पोर्टल पर अपलोड करने तथा उसकी भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त कराने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश, दिनांक 09-02-2026 के प्रस्तर-3 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें| : शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09-02-2026 को यह अवगत कराया गया था कि वे दिनांक 47-07-2024 से 42-09-2025 तक व्यक्तिगत कारणों से न्यायिक हिसारत में थे, जिस कारण शिकायतकर्ता को पूर्व निरस्तीकरण सूचना, दिनांक 24-09-2024 प्राप्त नहीं हो पाई, जिसके फलस्वरूप वे अनुबन्धानुसार अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान करते हुए प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त कर रजिस्ट्री की कार्यवाही करने में असमर्थ रहें | इसलिए वर्तमान समय में शिकायतकर्ता रेरा नियमावली, 2048 के अनुसार किश्तों में हुए विलम्ब अवधि के लिए Mcie+iy की दर से विलम्ब ब्याज सहित अपनी देय धनराशि का भुगतान कर yen यूनिट के कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं।
शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त कथनों के सम्बन्ध में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09-02-2026 को अपने मुवक्किल से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अग्रिम नियत तिथि पर पीठ को अवगतसूचित किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अपने मुवक्किल के निर्देश न प्रस्तुत कर उनके द्वारा प्रस्तुत क्रॉस शिकायत में मुख्य अनुतोष प्रदान किये जाने पर बल दिया। अतः आज अंतरिम अनुतोष, यथास्थिति के बिन्दु पर, उभय पक्षों के तथ्यों एवं तकों को विस्तार से सुना गया एवं शिकायतकर्ता को अपूर्णनीय क्षति न हो तथा प्रथम gear सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण, विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 07-04-2026 को प्रस्तुत की जाये। ——>_- SANJAY SAMUAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 72227 (डॉ. दीपक स्वरूप wR) (संजय आर. भूसरेड्डी) सदस्य, उ.प्र. रेरा। अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।