Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Anish Kapoor v. Omaxe Limited
Complaint No. LKO162/11/102064/2022
- Decision date
- 2026-01-29
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Lucknow Order Reserved
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKO62/2/02064/2022 सुनवाई तिथि: 29-04-2026 Anish Kapoor V/S_ M/s Omaxe Limited आदेश पत्र शिकायत वीडियो कान््फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु Sat गुप्ता उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य तिवारी उपस्थित | विपक्षी द्वारा प्रेषित कब्जा प्रस्ताव /मांग पत्र पर शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति की गयी। तिथि पर उभयपक्षों को सुनने के पश्चात शिकायतकर्ता की आपत्ति को स्वीकार करते हुए क्षी को नया कब्जा प्रस्ताव/मांग पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। आज विपक्षी द्वारा यह बताया गया कि इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसके
द्वारा नया कब्जा प्रस्ताव/मांग पत्र शिकायतकर्ता के पंजीकृत पते पर प्रेषित किया गया था, जिसे शिकायतकर्ता की ओर से प्राप्त करने से इंकार कर दिया गया। इसलिए कब्जा प्रस्ताव /मांग पत्र विपक्षी के पास वापस आ गया है। विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव/मांग पत्र पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन्हें पोर्टल के माध्यम से कब्जा प्रस्ताव की जानकारी हो ae, ey , परन्तु शिकायतकर्ता की Ste से बकाया धनराशि है ly गतान नहीं किया गया है। अब शिकायतकता की ओर से होल्डिंग चार्ज लगाये जाने की अवधि को लेकर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है a उल्लेखनीय है कि पूर्व तिथि दिनांक otoi—2026 को शिकायतकर्ता ने विपक्षी द्वारा लगाये गये केवल होल्डिंग चार्जेज की Lat a को विवादित करते हुए यह कहा था कि विपक्षी ने RS/ / a वर्गफुट की दर से होल्डिंग चार्ज लगाया है, जो Sr नियमावली के प्रावधानों के Tg | शिकायतकर्ता की इस आपत्ति अप को स्वीकार शत हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह रेरा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप होल्डिंग चार्जेज की गणना कर नया कब्जा प्रस्ताव / मांग पत्र प्रेषित करे। दिनांक 04-04-2026 की NEL की तिथि पर शिकायतकर्ता ने केवल होल्डिंग चार्जेज की दर को विवादित किया था। हो चार्जुज की अवधि को लेकर कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया था। विपक्षी द्वारा रू2 /- प्रति वर्ग फीट की दर से होल्डिंग चार्ज लगाते हुए नया eel yd प्रेषित किया गया है, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त करने से इंकार करे दिया गया है।
यद्यपि शिकायतकर्ता के art अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता को प्रेषित किये गये नया कब्जा प्रस्तावमांग पत्र की उसे जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो गयी है, जब शिकायतकर्ता को नये कब्जा वि पत्र की जानकारी हो चुकी थी और इस कब्जा प्रस्ताव पर उसे कोई आपत्ति थी, ता उसे अपनी आपत्ति लिखित रूप से दाखिल करना चाहिए था, परन्तु शिकायतकर्ता ने कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया है शिकायतकर्ता द्वारा अब लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा जा रहा है। शिकायतकर्ता की ओर से मौखिक आपत्ति यह उठायी जा रही है कि जिस अवधि के लिए होल्डिंग चार्ज लगाया जा रहा है वह हा है। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि शिकायत्तकर्ता प्रत्येक तिथि पर एक नये आधार को प्रस्तुत कर विवाद उत्पन्न कर बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण रजिस्ट्री एवं कब्जे की कार्यवाही विलम्बित हो रही है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया कि उसे विपक्षी के नये कब्जा प्रस्ताव / मांग पत्र के विरूद्ध आपत्ति दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया जाय। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह 04 सप्ताह के अन्दर विपक्षी द्वारा प्रेषित नया मांग पत्र / कब्जा प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति रेरा पोर्टल अपलोड कर उसकी भौषिक प्रति रेरा कार्यालय, लखनऊ को प्राप्त कराना सुनिश्चित करे। Ow valde सुनवाई हेतु दिनांक i3-02-2026 को पेश हो। न्यायनिर्णायक अधिकारी 25