Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Arun Kumar v. Pardos Developers Private Limited
Complaint No. LKO162/07/121036/2024
- Decision date
- 2026-03-24
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 सुनवाई पीठ-0 निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-37 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष (शिकायत संख्या: LKO62/07/I24036/2024) अरुण कुमार एवं अन्य बनाम पारडोस डेवलपर्स प्रा.लि. आदेश दिनांक 24-03-2026 को उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गई थी। निर्णय लेखन हेतु पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस मामले में मुख्य विवाद विद्युत फीडर पैनल स्थापित किए जाने को लेकर है। शिकायतकर्ता के अनुसार विपक्षी ने विक्रय-विलेख निष्पादित होने के पश्चात स्वीकृत ले-आउट प्लान में परिवर्तन करते हुए शिकायतकर्ता के प्रवेश द्वार के समक्ष विद्युत फीडर पैनल स्थापित कर दिया है, जिससे उसका आवागमन अवरूद्ध होने के साथ-साथ विद्युत खतरा उत्पन्न हो गया है। शिकायतकर्ता के कथनों का खण्डन करते हुए विपक्षी द्वारा कहा गया कि विद्युत फीडर नया, पैनल शिकायतकर्ता के प्रवेश द्वार के समक्ष स्थापित नहीं किया गया है बल्कि प्लाट संख्या: 5 व 86 के मध्य में कॉमन एरिया में स्थापित किया गया है। किसी भी पक्षकार द्वारा विवादित विद्युत फीडर पैनल की वास्तविक स्थिति को अभिलेख Si लाने हेतु स्थलीय निरीक्षण नहीं कराया गया है। मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर ही यह विनिश्चय किया जा सकता है कि विद्युत फीडर पैनल ले-आउट प्लान के विरूद्ध स्थापित किया गया है। मामले में अंतर्गस्त विवाद के न््यायसंगत निर्णय के लिए मौके की वास्तविक स्थिति अभिलेख पर आना अनिवार्य है। Page 02
उपरोक्त परिस्थितियों में रेग तकनीकी दल से स्थलीय निरीक्षण कराया जाना उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 45 दिनों के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोडेड उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) VAI, 20:9, 5वें संशोधन के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु नियमानुसार समान अनुपात में निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रमाणीय साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। उभय पक्षों द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में प्रमाणित साक्ष्य अपलोड करने पर रेरा तकनीकी टीम अगले 27 दिनों में प्रश्नगत परियोजना में प्लाट संख्या: 85 एवं 86 के मध्य स्थापित विद्युत फीडर पैनल जो शिकायतकर्ता के अनुसार उनके प्रवेश द्वार के समक्ष स्थापित किया गया है, का स्थलीय निरीक्षण करते हुए, 30वें दिन निरीक्षण आख्या फोटोग्राफ्स सहित रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, पीठ के समक्ष भौतिक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 06-07-2026 को प्रस्तुत की जाये। Page 2 of 2