Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Amna Abbasi v. Avp Buildtech (P) Ltd
Complaint No. 2201931106
- Decision date
- 2019-07-25
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-02, शिकायत संख्या: 22093706 आमना अब्बासी बनाम ए.वी.पी. बिल्डटेक (पी) fe. 8.06.209 यह शिकायत श्रीमती आमना अब्बासी निवासी 0-35, Sector-50, Noida ने दिनांक- 0-02- 209 को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर को प्रस्तुत शिकायत सं. 2209306 संस्थित की गयी है जिसमें शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा मय विलम्बित अवधि क्षतिपूर्ति व बढ़े हुए एरिया पर प्राप्त की गयी © 540000/- की धनराशि वापस दिलाये जाने की प्रार्थना की है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत में जो तथ्य अंकित किये हैं उसके अनुसार शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना ‘AVS ORCHARD’ मैं यूनिट संख्या B-40l बुक करायी गयी थी जिसपर शिकायतकर्ता द्वारा कुल अंकन धनराशि रू 63,37/66/- का भुगतान किया जा चुका है तथा दिनांक 28-07-20Ii हस्ताक्षरित अनुबन्धपत्र के अनुसार परियोजना पूर्ण कर दिनांक 3-03-204 तक कब्जा प्राप्त कराया जाना था, जोकि नहीं मिला है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में यह भी अंकित किया गया कि धनराशि का भुगतान किये हुए 7 वर्ष होने के उपरान्त भी प्रतिपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं प्राप्त कराया गया है। प्रतिपक्षी द्वारा अवैध तरीके से एरिया बढ़ाकर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है। अतः शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा मय विलम्बित अवधि क्षतिपूर्ति व बढ़े हुए एरिया पर प्राप्त की गयी F 540000/- की धनराशि वापस दिलाये जाने की प्रार्थना की है। शिकायतकर्ता ने अपने अभिकथनों के समर्थन मेँ अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति, आवंटन पत्र की प्रति, डिमांड लेटर की छायाप्रति तथा भुगतान की गयी धनराशि की रशीदें की छायाप्रति
आदि संलग्न की हैं। Claas आमना अब्बासी बनाम ए.वी.पी. बिल्डटेक प्रा.लि. एग8९१ प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी की गयी तथा प्रतिपक्षी के विदुवान अधिवक्ता उपस्थित आए एवं प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया। प्रतिवादपत्र में प्रतिपक्षी ने अभिकथन किया है कि निर्माता कम्पनी द्वारा परियोजना ‘AVS ORCHARD’ का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है और प्रतिपक्षी gant यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में अंकित किया गया है कि उक्त प्रश्नगत परियोजना के टावर के सम्बन्ध में एक्सटर्नल Wee वर्क एवं एक्सटर्नल डेवलेपमेन्ट वर्क तथा इंस्टोलेशन ऑफ लिफ्टस का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिसम्बर 20i9 के अंत तक प्राप्त करा दिया जाएगा। प्रतिपक्षी ने अपने अभिकथनों के समर्थन में प्रतिवादपत्र संत्रग्न किया है। पीठ दवारा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को फ्लैट का अधिग्रहण प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रमोटर द्वारा निकट भविष्य में शिकायतकर्ता को यूनिट का अधिग्रहण दिये जाने की पूर्ण सम्भावना है, क्योंकि स्वयं प्रमोटर के प्रतिनिधि ने यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया है कि शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट के टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है तथा उक्त प्रश्नगत परियोजना के अंतर्गत आवंटित के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को दिसम्बर 20i9 के अंत तक कब्जा प्राप्त करा दिया जाएगा और शिकायतकर्ता भी यूनिट का अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त करने का इच्छुक है। आदेश
न्यायहित में पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिपक्षी को निम्नलिखित रूप से आदेशित किया जाता है। ० उ.प्र. भ-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा 78 के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह ‘AVS ORCHARD’ में यनिट Wea B-40 पर Occupation Certificate (0.0) दिसम्बर 20I9 के अंत तक प्राप्त कर __ का gat आमना अब्बासी बनाम ए.वी.पी. बिल्डटेक प्रा.लि. Page 2 शिकायतकर्ता को वैधानिक अधिग्रहण/कब्जा मय रजिस्ट्री प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builder Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विल्म्बित 3tafeidelayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.20I6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड/ penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.206 (Real Estate Regulation & Development, Act 206 के लागू होने की तिथि) से Occupation Certificate (0.0) प्राप्त करने की तिथि तक MCLR+% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/ penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज /दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। बढ़े हुए Super Area पर अतिरिक्त धनराशि की मांग के सम्बन्ध में Geetail calculation sheet शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराते हुए धनराशि | प्रतिपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता ने किश्तों के भुगतान में विल्म्भ किया है तब उस स्थिति F delay penalty MCLR + % (जिस दर से प्रतिपक्षी शिकायतकर्ता को विल्म्बित दर के साथ भुगतान करेगा) की दर से अधिक न प्राप्त की जाए।
प्रतिपक्षी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपाल्नन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके। इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र0भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 8.06.209 (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण आमना अब्बासी बनाम ए.वी.पी. बिल्डटेक ofa. Page 3