Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mr. Rahul Sharma & Col. A.K. Sharma v. Gardenia Aims Developers Private Limited
Complaint No. 1220174937
- Decision date
- 2018-05-03
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
शिकायत संख्या- 220:74937 feqia 04 मई 20:8 Mr. Rahul Sharma & Col. A.K. Gardenia Aims Developers Pvt. Ltd. Sharma 8-55, Nar Vihar-4 34 बनाम Tower No. 34, Flat No. 604, Noida Dadri Noida Common Wealth Games Village New Delhi- 0092 आदेश भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रस्तुत शिकायत संख्या-422074937 के सम्बन्ध में दिनांक i8/04/20I8 को सुनवाई नियत थी, जिसमें शिकायतकर्ता तथा Respondant की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए। पुनः दिनांक 23/02/20I8 को सुनवाई की गई जिसमें शिकायतकर्ता व Respondant उपस्थित हुएं। आज दिनांक 26/04 /208 को पुनः तीसरी बार सुनवाई की गयी। सुनवाई में शिकायतकर्ता उपस्थित नही हुए, परन्तु Respondant की तरफ से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता श्री राहुल शर्मा व कर्नल ए.के. शर्मा द्वारा शिकायत की गयी है कि उनको विकासकर्ता द्वारा ग्लोरी-46 (bo-t) में भवन Pen-v-6-s704 जिसका की कुल मूल्य %-79,00,000/— निर्धारित था बुक/आवंटित था। भवन के निर्धारित मूल्य के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है तथा बिल्डर-बायर एग्रीमेन्ट के अनुसार भवन का कब्जा दिनांक 3:-03-204 तक दिया जाना था। पक्ष द्वारा सम्पूर्ण धनराशि दिनांक 29.03.20i7 तक जमा की जा चुकी है जिस दिन fit out possession दिया गया। परन्तु पक्ष को आज तक legal possession नहीं दिया गया है |
मेरे द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया तथा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों से प्रमाणित है कि पूरे प्रकरण में विकासकर्ता द्वारा एग्रीमेन्ट की शर्तों का पालन नहीं किया गया, जिसके लिए वह सम्पूर्ण रूप से दोषी है। दिनांक t0-t0-20:2 को हत्ताक्षरित wire के बिन्दु संख्या-29 में यह उल्लेख है कि यदि आवंटी द्वारा समय से भवन का कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है तो आवंटी द्वारा विकासकर्ता को रू-5 प्रति वर्ग फिट की दर से सुपर बिल्टअप एरिया के क्षेत्रफल पर प्रतिमाह की दर से होल्डिंग चार्जेज देना होगा। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) afdfraa—zoie की ai—is के अनुसार जो जुर्माना आवंटी से लिया जायेगा, उसी दर से विकासकर्ता,/ बिल्डर द्वारा भी आवंटी को जुर्माना दिया जायेगा। अतः एतद् द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि आवंटी शिकायतकर्ता श्री राहुल शर्मा व कर्नल ए.के. शर्मा को विकासकर्ता द्वारा एक माह में legal possession दिया जाये तथा एग्रीमेन्ट में उल्लेखित रू-5 प्रतिवर्ग फिट सुपर बिल्टअप एरिया के अनुसार प्रतिमाह की दर से डिले चार्जज आदेश के दिनांक से 02 माह के अन्दर आवंटी को दिया जाये। साथ ही साथ समस्त कॉमन सेवाएं,/सुविधाएं पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार दो माह में उपलब्ध करायें। उपर्युक्त आदेश हस्ताक्षरित तथा उद्घोषित किया गया। तदनुसार उभय पक्ष सूचित हों। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उक्त आदेश आज दिनांक 07.05.20:8 को हस्ताक्षरित तथा उद्घोषित किया गया। NV nie ००-6५) रे SURENDRA ee
0 सुरन्द्र कु हद बरेली विकास प्राधिकरण ALN signed by DR. SURENDRA बरेली | DN: cn=DR. SURENDRA KUMAR, प्राधिकत अधिकारी c=IN, st=Uttar Pradesh, be o=GOVERNMENT OF U.P., भू-सम्पदा विनियामक 96 (005, OF U.P.,CID - प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश Date: 208.05.03 0:27:57 +05'30'