Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Meenakshi Varshney & CA. Pramod Varshney v. Sikka Infrastructure Pvt Ltd
Complaint No. 120186218
- Decision date
- 2019-01-21
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-02, शिकायत संख्या: 208628 मीनाक्षी वाष्णेय आदि बनाम सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.त्रि. 03.07.209 यह शिकायत श्रीमति मीनाक्षी वाष्णेय आदि निवासी clax-0l, फ्लैट नं. 060, Bact-37, पारस टेरी, नोएडा, उ.प्र.। ने Peeti-27.07.208 को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर को प्रस्तुत शिकायत सं. (20:862i8 संस्थित की गयी है जिसमें शिकायतकर्ता ने फ्लैट का अधिग्रहण व विलम्ब अवधि क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत में जो तथ्य अंकित हैं उसके अनुसार उन्होंने प्रतिवादी द्वारा संचात्रित परियोजना ‘Sikka Karnam Green’ गौतमबुद्धनगर में टॉवर-8, 4" फ्लोर, फ्लैट संख्या-8/408, जिसका क्षेत्रफल 590 वर्ग फीट बुक कराया गया था। फ्लैट की कुल अंकन कीमत रु 35,88,879/- थी जिसपर शिकायतकर्ता द्वारा कुल अंकन रु 5,87,630/- की Tera का भुगतान कर चुका है। शिकायतकर्ता का कथन है कि अनुबन्ध के अनुसार प्रतिपक्षी को दिनांक 06.09.204 तक यूनिट का अधिग्रहण देना था जो कि नहीं मिल्रा है। परियोजना पूर्ण होने में 3.5 साल का aes हआ है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अभिकथन किया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा हस्ताक्षरित अनबन्धपत्र अनुसार कब्जा प्राप्त कराने में अत्याधिक विलम्ब हुआ है और सुविधाओं की गुणवत्ता भी अपेक्षित नहीं हैं। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा मय विल्म्ब अवधि क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है। शिकायतकर्ता ने अपने अभिकथनों के समर्थन में अनुबन्धपत्र, भुगतान की रसीदें, ई-मेल सम्वाद आदि संल्रग्नक किये है।
प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी की गयी तथा प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए एवं प्रतिवादपत्र दाखिल्र किया गया। प्रतिवादपत्र में प्रतिपक्षी ने अभिकथन किया कि क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव, असामाजिक तत्वों द्वारा सुनियोजित ढंग से समय समय पर आन्दोलन, धरना-प्रदर्शन किये जाते रहे, जिससे निर्माता की परियोजना के कार्य बाधित एवं ल्म्बित होता रहा है। | निर्माता द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च eae इल्राहाबाद में वाद सं. 7963/20i8 दायर किया गया है जिसमें debe Scanned by CamScanner माननीय उच्च ees इलाहाबाद द्वारा नोएडा प्राधिकरण को स्थिति व्यवस्थित करने हेतु आदेश पारित किया गया है। प्रतिपक्षी ने अभिकथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा अभिलिखित तथ्य गलत हैं व तोड़-मरोड़ कर दर्शाये गये हैं। निर्माता दवारा ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. स्थित ‘Sikka Karnam Green’ परियोजना : निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और निर्माता द्वारा प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 76.02.20i8 में occupancy certificate (OC) आवेदित किया जा चुका है जिसकी प्राप्त के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते av शिकायतकर्ता श्री भानप्रताप तोमर को कब्जा प्राप्त करा दिया जाएगा। प्रतिपक्षी ने यह भी अवगत कराया कि आवंटियों द्वारा जमा धनराशि विकास कार्यों में व्यय हो चुकी है जिस कारण धन वापसी की सम्भव नहीं है। अतः निर्माता द्वारा Ward वार्ता के साथ समायोजित विकल्पों से विधिसम्मत समझौता करार व अनुबन्ध कराने का निवेदन को गति प्रदान का सहयोग कराने की प्रार्थना की गयी है। प्रतिपक्षी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में को अभिल्रेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।
पीठ cant उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत aah एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी भी फ्लैट का अधिग्रहण प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रमोटर द्वारा निकट भविष्य में शिकायतकर्ता को फ्लैट का अधिग्रहण दिये जाने की पूर्ण सम्भावना है, क्योंकि स्वयं प्रमोटर के प्रतिनिधि ने यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया है कि दिनांक (6.02.20i8 तक निर्माता कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर occupancy certificate (OC) आवेदित की जा चकी है जिसकी प्राप्ति के बाद शिकायतकर्ता श्रीमति मीनाक्षी वाष्णेय आदि को कब्जा/अधिग्रहण आवश्यक कार्यवाही पश्चात् प्रदान कर दिया जाएगा और शिकायतकर्ता भी फ्लैट का अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त करने का इच्छुक है। आदेश न्यायहित में पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिपक्षी को निम्नलिखित रूप से आदेशित किया जाता है। 7. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा i8 के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि “Sikka Karnam Green’ गौतमबुद्धनगर में टॉवर-शां6, 47 फ्लोर, फ्लैट संख्या-8/408, जिसका क्षेत्रफल 590 वर्ग फीट है, पर शिकायतकर्ता को वैधानिक अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। INQU’ Scanned by CamScanner 2. विलम्ब अवधि के लिए क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र (Agreement to Sale) में अंकित कब्जा प्राप्ति की तिथि से वास्तविक कब्जा प्राप्ति की तिथि तक M.C.L.R+% HAT ब्याज दर से शिकायतकर्ता की बकाया धनराशि में अधिग्रहण प्राप्ति के समय समायोजित की जाए।
3. प्रतिपक्षी प्रमोटर द्वारा अन्दर 45 दिन आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके। विपक्षी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके। इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र0भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा- 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 03.0.209 2८८८० ( कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner