Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Meenakshi Varshney & CA. Pramod Varshney v. Sikka Infrastructure Pvt Ltd
Complaint No. 120186214
- Decision date
- 2019-01-21
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-02, शिकायत संख्या: 72078624 मीनाक्षी वाष्णेय आदि बनाम सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. 03.0.20i9 यह शिकायत श्रीमति मीनाक्षी वाष्णेय आदि निवासी टॉवर-04, फ्लैट नं. 060I, BreL-37, पारस टेरी, नोएडा, SH.) ने दिनांक-27.0.2048 को उ.प्र. TET विनियामक प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर को प्रस्तुत शिकायत सं. 720786274 संस्थित की गयी है जिसमें शिकायतकर्ता ने फ्लैट का. अधिग्रहण व विलम्ब अवधि क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत A जो तथ्य अंकित हैं उसके अनुसार उन्होंने प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना ‘Sikka Karnam Green’ गौतमबुद्धनगर में Ziat-Splendor, 3°° फ्लोर, फ्लैट संख्या-303, जिसका क्षेत्रफल 480 वर्ग फीट बुक कराया गया था। फ्लैट की कुल अंकन कीमत रु 35,88,8I9/- थी जिसपर शिकायतकर्ता द्वारा कुल अंकन रु 39,94,952/- की धन्तराशि का भुगतान कर चुका है। शिकायतकर्ता का कथन है कि अनुबन्ध के अनुसार प्रतिपक्षी को दिनांक 06.09.20i4 तक यूनिट का अधिग्रहण देना था जो कि नहीं मिला है। परियोजना पूर्ण होने में 3.5. साल का विलम्ब हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अभिकथन किया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्धपत्र अनसार कब्जा प्राप्त कराने में अत्याधिक Bara हुआ है और सुविधाओं की गुणवत्ता भी अपेक्षित नहीं 2° हैं। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा मय विल्रम्ब अवधि क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है। शिकायतकर्ता ने अपने अभिकथनों के समर्थन में अनुबन्धपत्र, भुगतान की रसीदें, ई-मेल Brae आदि संलग्नक किये है।
प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी की गयी तथा प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए एवं प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया। Scanned by CamScanner प्रतिवादपत्र में प्रतिपक्षी ने अभिकथन किया कि क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव, aa N द्वारा सुनियोजित ढंग से समय समय पर आन्दोलन, धरना-प्रदर्शन किये जाते रहे, र् pee परियोजना के कार्य बाधित एवं लम्बित होता रहा है। | निर्माता दवारा अपरिहार्य कारणों से उक्त ay ले सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाद सं. 7963/2078 दायर किया गया है जिस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नोएडा प्राधिकरण को स्थिति व्यवस्थित करने हैतु ots गया ह ms 'अतिपक्ष से अभिकथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा अभिलिखित तथ्य गलत हैं व तोड़-मरोड़ कर दर्शाये गये हैं। निर्माता दवारा ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. स्थित ‘Sikka Karnam Green’ परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और निर्माता द्वारा प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 6.02.208 में occupancy certificate (OC) आवेदित किया जा चुका है जिसकी प्राप्त के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ता श्री भानुप्रताप तोमर को कब्जा प्राप्त करा दिया जाएगा। प्रतिपक्षी ने यह भी अवगत कराया कि आवंटियों द्वारा जमा धनराशि विकास कार्यों में व्यय हो चुकी है जिस कारण धन वापसी की सम्भव नहीं है। अतः निर्माता द्वारा संयुक्त वार्ता के साथ समायोजित विकल्पों से विधिसम्मत समझौता करार व अनुबन्ध कराने का निवेदन को गति प्रदान का सहयोग कराने की प्रार्थना की गयी है। - प्रतिपक्षी द्वारा अपने कथनों के समर्थन A को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।
पीठ द्वारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत cet एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी भी फ्लैट का अधिग्रहण प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रमोटर द्वारा निकट भविष्य में शिकायतकर्ता को फ्लैट का अधिग्रहण दिये जाने की पूर्ण सम्भावना है, क्योंकि स्वयं प्रमोटर के प्रतिनिधि ने यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया है कि दिनांक 6.02.20i8 तक निर्माता कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर occupancy certificate (OC) आवेदित की जा चुकी है जिसकी प्राप्ति के बाद शिकायतकर्ता श्रीमति मीनाक्षी वाष्णेय आदि को कब्जा/अधिग्रहण आवश्यक कार्यवाही पश्चात् प्रदान कर दिया जाएगा और शिकायतकर्ता भी फ्लैट का अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त करने का इच्छुक है। आदेश rated में पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिपक्षी को निम्नलिखित रूप से आदेशित किया जाता है। Awe Scanned by CamScanner '. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा i8 के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि Sikka Karnam Green’ गौतमबुद्धनगर में clat-Splendor, 3°° फ्लोर, फ्लैट संख्या-303, जिसका क्षेत्रफल i480 वर्ग फीट है, पर शिकायतकर्ता को वैधानिक अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। 2. विल्रम्ब अवधि के हिए क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र (Agreement to Sale) में अंकित कब्जा प्राप्ति की तिथि से वास्तविक कब्जा प्राप्ति की तिथि तक M.C.LR+% अनुमनन््य ब्याज दर से शिकायतकर्ता की बकाया धनराशि में अधिग्रहण प्राप्ति के समय समायोजित की जाए।
3. प्रतिपक्षी प्रमोटर द्वारा अन्दर 45 दिन आदेश का अनुपालन न किये जाने -पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके। विपक्षी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके। इस आदेश का उल्ल्रघंन उ0प्र0भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा- 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 03.04.2049 ( hu (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner