Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
sameer kumar rai v. S. J. P. Hotels & Resorts Pvt Ltd
Complaint No. 10201822181
- Decision date
- 2019-09-25
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
PS भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02, शिकायत संख्या:-- 40204822484 समीर कुमार राय बनाम एस.जे.पी. इंफ्राकॉन प्रा.लि. 05.08.2049 यह शिकायत श्री समीर कुमार राय निवासी 8-33/4, A/I/4K Gandhi Nagar, Vistaar, Varanasi ने दिनांक-23.40.2048 को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर को प्रस्तुत शिकायत सं. 40204822484 संस्थित की गयी है जिसमें शिकायतकर्ता ने जी.एस.टी व अन्य मदों पर स्पष्टीकरण व हस्ताक्षिरित अनुबंध पत्र में अंकित सेमी फर्निशड के आधार पर अतिरिक्त धनराशी की मांग में छूट दिलाये जाने की याचना की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत में जो तथ्य अंकित हैं उसके अनुसार उन्होंने प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना ‘Migsun Wynn' में यूनिट संख्या 4607 बुक की गयी थी। शिकायतकर्ता ने कुल अंकन रू 4995472/- की धनराशि का भुगतान कर चुका है। तथा निष्पादित आवंटन पत्र दिनांक ॥4.40.2046 के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवंटित यूनिट का कब्जा 44.08.2020 दिया जाना है। शिकायतकर्ता का कथन है कि प्रतिपक्षी द्वारा बीबीए के अनुसार मांग नहीं भेजता हैं। शिकायतकर्ता की यूनिट बीबीए के अनुसार अर्ध-पूर्ण है लेकिन प्रतिपक्षी ने फ्लैट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग की है। अतः शिकायतकर्ता की ओर से जीएसटी लाभ प्रदान कराये जाने व बीबीए के अनुसार फ्लैट अर्धनिर्मित है, इसलिए वॉटरप्रूफिंग, टाइल्स जैसे फ्लैट को पूरा करने के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क की मांग में छूट दिलाये जाने की याचना की गयी है। शिकायतकर्ता ने अपने अभिकथनों के समर्थन में आवंटन पत्र, आवेदन पत्र व ई-मेल सम्वाद आदि की छायाप्रति संलग्न की हैं। ७0/%//
समीर राय. बनाम एस.जे.पी. इंफाकॉन प्राएलि0 Page हक द्वारा नोटिस जारी की गयी तथा प्रतिपक्षी के विद्वानं अधिवक्ता उपस्थित आए एवं प्रतिवादपत्र दाखिल किया aa | ह प्रतिपक्षी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में अंकित किया गया कि शिकातयकर्ता की ओर मूल तथ्यों को छिपाया गया है, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा बुकिंग के समय Bareshell चिन्हित की गयी थी तथा निर्माता कम्पनी द्वारा उपरोक्त के आधार पर देय धनराशि की मांग की गयी ओर किसी प्रकार की अतिरिक्त धनराशी की मांग नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता अनुबंध पत्र में लिपिकीय त्रुटि का गलत लाभ प्राप्त करना चाहता है | ॥ प्रतिपक्षी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया है।
पीठ द्वारा दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी भी यूनिट का अधिग्रहण प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रमोटर द्वारा निकट भविष्य में शिकायतकर्ता को यूनिट का अधिग्रहण दिये जाने की सम्भावना है, क्योंकि स्वयं प्रमोटर के प्रतिनिधि ने यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया है कि शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का टावर निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है तथा प्रकरण में रेरा से सम्बन्धित चार्डटेड अकाउप्टेंड श्री अनीष कुमार से इस सम्बन्ध में कॉस्टिग की जांच करायी गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर द्वारा कास्टिंग की प्रकिया त्रुटि पूर्ण है तथ आवेदन पत्र में वर्णित दर में निशुल्क मदों को भी सम्मिलित करना नियमानुसार नहीं है यदि आवंटित यूनिट को Bareshell माना जाये तो प्रतिपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से अधिक धनराशि की जानी प्रतीत होती है। आदेश न्यायहित में पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिपक्षी को निम्नलिखित रूप से आदेशित किया जाता है| Serra विनियामक प्राधिकरण की धारा 48 के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अनुबंध पत्र में उललेखित यूनिट Semi Furnished, 'Migsun Wynn' में यूनिट संख्या 4607, पर शिकायतकर्ता को Occupation Certificate (OC) सहित वैधानिक अधिग्रहण,/ कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें| en (0% राय बनाम एस.जे.पी. इंफाकॉन. mofo ै Page 2
हु प्रतिपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में flaer/Calculation Sheet उपलब्ध कराते हुये Proportionate Amount/ समान धनराशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें। प्रतिपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता / आवंटी को यह अधिकार होगा कि वह vow भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा Ue | इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र/भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 05.08.2049 a (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण समीर राय. बनाम एस.जे.पी. इंफाकॉन प्राणलि0 Page 3