Chhattisgarh High Court
Resalat Khan v. State of Chhattisgarh
2026:CGHC:38521 · CRA/2109/2026
- Decision date
- 2026-08-30
- Text availability
- Full text
- Judges
- Sanjay Kumar Jaiswal
Source: Indian High Court Judgments, AWS Open Data (CC BY 4.0) ↗
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Judgment text
1 / 10 (Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026) CGHC010320722026 2026:CGHC:38521 अप्रतिवेद्य छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर दाण्डि क अपील क्रमांक-2077 /2026 1. हीरा लाल कुजूर पिता-दिलबहार, उम्र-लगभग 23 वर्ष, निवासी-रायकेरा, घाघीपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ 2. अनिल कुजूर पिता-दिलबहार, उम्र-लगभग 18 वर्ष, निवासी-रायकेरा, घाघीपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विरूद्घ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----उत्तरवादी/राज्य सहित दाण्डि क अपील क्रमांक-2078 /2026 1. मोहम्मद फरहान पिता-अब्दुल वाहीद, उम्र-लगभग 24 वर्ष, निवासी-रायकेरा, घाघीपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----अपीलार्थी/अभियुक्त विरूद्घ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----उत्तरवादी/राज्य सहित Digitally signed by POMAN POMAN DEWANGAN DEWANGAN Date: 2026.09.01 10:56:54 +0530 2 / 10 (Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026) दाण्डि क अपील क्रमांक-2082 /2026 1. अतीक खान पिता-अमिन खान, उम्र-लगभग 36 वर्ष, निवासी-रायकेरा, टोकोपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----अपीलार्थी/अभियुक्त विरूद्घ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----उत्तरवादी/राज्य सहित दाण्डि क अपील क्रमांक-2100 /2026
1. सुहैल खान पिता-जब्बीर खान, उम्र-लगभग 24 वर्ष, निवासी-घाघीपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, 2. आसिफ खान पिता-रोशन खान, उम्र-लगभग 20 वर्ष, निवासी-खूटनपारा, बैकुण्ठपुर, पुलिस थाना-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़, 3. मोहसीन खान पिता-साफर खान, उम्र-लगभग 21 वर्ष, निवासी-रायकेरा, घाघीपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, 4. मोहम्मद मुर्तजा पिता-मोहम्मद शब्बीर, उम्र-लगभग 28 वर्ष, निवासी-रायकेरा, घाघीपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, 5. वाजिद खान पिता-जब्बीर खान, उम्र-लगभग 23 वर्ष, निवासी-रायकेरा, टोकोपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, 6. महफूज आलम पिता-हलीम खलीफा, उम्र-लगभग 21 वर्ष, निवासी-महामायापारा, सीतापुर, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, 7. आसिफ ऱजा उर्फ निक्कू पिता-मोहम्मद शब्बीर, उम्र-लगभग 21 वर्ष, निवासी-रायकेरा, टोकोपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विरूद्घ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----उत्तरवादी/राज्य 3 / 10 (Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026) सहित दाण्डि क अपील क्रमांक-2109 /2026 1. रेसालत खान पिता-नेशार खान, उम्र-लगभग 22 वर्ष, निवासी-रायकेरा, घाघीपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ 2. छोटू उर्फ समसुद्दीन खान पिता-बसीरूद्दीन खान, उम्र-लगभग 24 वर्ष, निवासी-रायकेरा, घाघीपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विरूद्घ
छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----उत्तरवादी/राज्य सहित दाण्डि क अपील क्रमांक-2113 /2026 1. साबीर खान उर्फ साबीर हसन पिता-जमालुद्दीन खान, उम्र-लगभग 36 वर्ष, निवासी-तेलाईधार, पुटुकेला, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----अपीलार्थी/अभियुक्त विरूद्घ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----उत्तरवादी/राज्य तथा दाण्डि क अपील क्रमांक-2124 /2026 1. हसरतउल्ला खान पिता-जहीरउल्ला खान, उम्र-लगभग 26 वर्ष, 2. फैजुउल्ला खान पिता-जहीरउल्ला खान, उम्र-लगभग 33 वर्ष, दोनों निवासी-रायकेरा, टोकोपारा, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण 4 / 10 (Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026) विरूद्घ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सीतापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -----उत्तरवादी/राज्य दाण्डि क अपील क्रमांक-2077/2026 में : श्री गगन पाण्डेय, अधिवक्ता । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दाण्डि क अपील क्रमांक-2078/2026 में : श्री गगन पाण्डेय, अधिवक्ता । अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा दाण्डि क अपील क्रमांक-2082/2026 में : श्री गगन पाण्डेय, अधिवक्ता । अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा दाण्डि क अपील क्रमांक-2100/2026 में : श्री निशिकांत सिन्हा, अधिवक्ता । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दाण्डि क अपील क्रमांक-2109/2026 में : श्री शाहिद अहमद अंसारी, अधिवक्ता । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दाण्डि क अपील क्रमांक-2113/2026 में : श्री गगन पाण्डेय, अधिवक्ता । अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा
दाण्डि क अपील क्रमांक-2124/2026 में : सुश्री अर्पिता तिवारी सहित श्री भूपेन्द्र सिंह, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्तागण । राज्य/उत्तरवादी द्वारा : श्री रोहितास्व सिंह, उप शासकीय अधिवक्ता । न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल !! आदेश पीठ पर पारित !! 31/08/2026 1 उपरोक्त सभी अपीलें एक ही अपराध से उत्पन्न होने के कारण, इनका निराकरण इस संयुक्त आदेश के माध्यम से किया जा रहा है । 5 / 10 (Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026)
2 धारा 14(क)( ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे संक्षेप में "विशेषष अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत प्रस्तुत इन अपीलों में, विचारण न्यायालय-विशेषष न्यायाधीश (विशेषष अधिनियम), सरगुजा, जिला-अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ द्वारा पुलिस थाना-सीतापुर के अपराध क्रमांक-462/2025 अंतर्गत धारा 296, 351(2), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 331(7), 152, 61 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा विशेषष अधिनियम की धारा 3(2)(vक) के मामले में नियमित जमानत देने का निवेदन किया गया है । 3 अपीलार्थी/अभियुक्त मोहसीन खान व महफूज आलम का प्रथम नियमित जमानत आवेदन एवं अपीलार्थी/अभियुक्त हीरालाल कुजूर, अनिल कुजूर, मोहम्मद फरहान, अतीक खान, रेसालत खान, छोटू उर्फ समसुद्दीन खान, हसरतउल्लाह खान व फै़जउल्लाह का द्वितीय नियमित जमानत आवेदन तथा अपीलार्थी/अभियुक्त सुहैल खान, आसिफ खान, मोहम्मद मुर्तजा, वाजिद खान, आसिफ ऱजा उर्फ निक्कू व साबीर खान उर्फ साबीर हसन का तृतीय नियमित जमानत आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक-05/08/2026 को निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है । 4 अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण हीरालाल कुजूर, अनिल कुजूर, मोहम्म्द फरहान, अतीक खान, मोहसीन खान, रेसालत खान, छोटू उर्फ समसुद्दीन खान व फैजुउल्ला खान द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय नियमित जमानत अपील है । इससे पूर्व प्रस्तुत उनकी प्रथम नियमित जमानत अपील, दाण्डि क अपील क्रमांक-260/2026, आदेश दिनांक 03/02/ 2026 द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दी गई थी कि उस समय तक विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित नहीं किए गए थे । 6 / 10
(Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026) 5 अपीलार्थी/अभियुक्त सुहैल खान द्वारा प्रस्तुत यह तृतीय नियमित जमानत अपील है । इससे पूर्व उसकी प्रथम नियमित जमानत अपील, दाण्डि क अपील क्रमांक-305/2026, आदेश दिनांक 03/02/2026 इस आधार पर निरस्त कर दी गई थी कि उस समय तक विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित नहीं किए गए थे । तत्पश्चात् प्रस्तुत उसकी द्वितीय नियमित जमानत अपील, दाण्डि क अपील क्रमांक-1669/2026, आदेश दिनांक 31/07/2026 वापस वापस लिए जाने के कारण निरस्त कर दी गई थी । 6 अपीलार्थी/अभियुक्त आसिफ खान द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय नियमित जमानत अपील है । इससे पूर्व प्रस्तुत उसकी प्रथम नियमित जमानत अपील, दाण्डि क अपील क्रमांक-305/2026, आदेश दिनांक 03/02/2026 द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दी गई थी कि उस समय तक विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित नहीं किए गए थे । 7 अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मोहम्म्द मुर्तजा, वाजिद खान, महफूज आलम, आसिफ ऱजा उर्फ निक्कू, साबीर खान उर्फ साबीर हसन व हसरतउल्ला खान द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत अपील है ।
8 अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है कि प्रार्थी निहाल खलखो, जो सीतापुर के उरांवपारा का निवासी है तथा मजदूरी का कार्य करता है, ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई कि घटना दिनांक 01/11/2025 को रात्रि लगभग 08:30 बजे वह अपने पड़ोसी नवीन कुमार पैंकरा को उसके घर छोड़ने जा रहा था । उसी समय पूर्व से चले आ रहे विवाद के कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण एवं अन्य सह-अभियुक्तगण, जिनमें हसरद खान, निकू खान, चन्दन दास, महेश दास, गोलू खान, बिट्टू दास तथा अन्य व्यक्ति सम्मि लित थे, लाठी, डण्डा, हॉकी स्टि क एवं तलवार जैसे हथियारों से लैस होकर एक राय होकर 7 / 10 (Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026)
मोटरसाइकिल एवं स्कॉर्पियो वाहन से वहाँ पहुँचे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी एवं उसके साथियों के साथ मारपीट की । उक्त घटना में निहाल खलखो (अ.सा.-1), नवीन पैंकरा (अ.सा.-2), रजनीश (अ.सा.-3), अनीषष कुजूर (अ.सा.-4), सोनू उर्फ मनोज रजक (अ.सा.-5) तथा अमन खेस्स (अ.सा.-6) को चोटें आईं । घटना के दौरान अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण गाली-गलौज करते हुए घर में जबरन प्रवेश कर गए तथा "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" एवं "नारा-ए-तकबीर" के नारे लगाते हुए यह बोल रहे थे कि "आदिवासी-उरांव लोगों की हमसे टकराने की औकात नहीं है" उक्त शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग भी घटनास्थल पर एकत्र हो गए । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा हिन्दू-मुस्लि म दंगा भड़काने का प्रयास किया गया । प्रार्थी निहाल खलखो की सूचना पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण एवं अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आहत व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । विवेचना के दौरान आहत व्यक्तियों के अतिरिक्त मौके के साक्षी यासिका मिंज, राजश्री नामदेव, शालु मिंज, दिव्यांका सिंह, मनीषा तिग्गा आदि के कथन दर्ज किए गए । जप्ती की कार्यवाही की गई तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया । 9 इस अपील के संबंध में पीड़ित/शिकायतकर्ता द्वारा आज दिनांक 31/08/2026 को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आभासी रूप से उपस्थि त होकर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण को जमानत दिए जाने पर आपत्ति नहीं होने की अभिव्यक्ति की गई । 10 अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने संयुक्त तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना पत्र में अपीलार्थीगण का नाम अंकित नहीं है । समस्त आहत साक्षियों का परीक्षण भी संपन्न हो चुका है तथा किसी ने उनके विरूद्घ कथन नहीं किये हैं । 8 / 10
(Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026)
अपीलार्थीगण दिनांक 02/12/2025 एवं 04/12/2025 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में हैं । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल 31 साक्षियों में से अब तक केवल 06 साक्षियों का ही परीक्षण किया गया है, जिससे विचारण शीघ्र पूर्ण होने की संभावना नहीं है । यह भी तर्क दिया गया कि सभी आहतों को सामान्य प्रकृति की चोटें आई हैं । सह-अभियुक्तगण खालिद रजा व जावेद अहमद का जमानत आवेदन दिनांक-01/07/2026 को स्वीकार किया जा चुका है । सह-अभियुक्तगण से वर्तमान अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का मामला पूर्णतः समरूप है । अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" विधिसम्मत नहीं है । इसलिए उक्त आदेश को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाए तथा उन्हें नियमित जमानत का लाभ प्रदान करते हुए रिहा किया जाए । 11 उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थि त विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपीलों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त महफूज आलम के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण फैजुउल्ला खान व छोटु उर्फ समसुदद्दीन खान से लकड़ी का डण्डा व अपीलार्थी/अभियुक्त अतीक खान से बांस का डण्डा जब्त किया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण एवं अन्य सह-अभियुक्तगण द्वारा पूर्वनियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए यह अपराध कारित किया गया, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया गंभीर अपराध है । यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ने घातक प्रकृति के हथियारों से लैस होकर अपराध कारित किया तथा सार्वजनिक रूप से भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न किया । अभियोजन के 05 प्रत्यक्षदर्शी (चश्मदीद) साक्षियों का परीक्षण अभी शेषष है । ऐसी स्थि ति में अपीलार्थीगण की भूमिका, अपराध में उनकी संलिप्तता एवं सहभागिता को 9 / 10
(Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026) दृष्टिगत रखते हुए उन्हें नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित नहीं है । अतः प्रस्तुत जमानत अपीलें निरस्त किए जाए । 12 उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया तथा अभिलेख एवं केस डायरी का परिशीलन किया गया । 13 उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य का प्रतिवाद नहीं किया है कि आहत निहाल खलखो (अ.सा.-1), नवीन पैंकरा (अ.सा.-2), रजनीश (अ.सा.-3), अनीषष कुजूर (अ.सा.-4), सोनू उर्फ मनोज रजक (अ.सा.-5) तथा अमन खेस्स (अ.सा.-6) ने न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने साक्ष्य में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है । सह-अभियुक्तगण खालिद ऱजा व जावेद अहमद का जमानत आवेदन दिनांक 01/07/2026 को स्वीकार किया जा चुका है । वर्तमान अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का मामला उसके समरूप है । अपीलार्थीगण की न्यायिक अभिरक्षा (करीब09 माह) की अवधि, अभियोजन साक्ष्य की वर्तमान स्थि ति तथा विचारण के पूर्ण होने में संभावित विलंब को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय पाती है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित है । 14 अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन संबंधी अपीलें स्वीकार की जाती हैं । विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" अपास्त किए जाते हैं । 15 अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दाण्डि क प्रकरण के निराकरण तक विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थि ति हेतु ₹25,000/-(पच्चीस हजार रुपये) का बंधपत्र एवं उतनी ही राशि का सक्षम जमानत प्रस्तुत करें तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए । 10 / 10
(Cr. A. No.-2077 of 2026, 2078 of 2026, 2082 of 2026, 2100 of 2026, 2109 of 2026, 2113 of 2026 & 2124 of 2026) 16 रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रतिलिपि यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए । सही/- (संजय कुमार जायसवाल) न्यायाधीश पोमन